PF का पैसा ऑनलाइन कैसे निकाले? How to withdraw PF amount online?
पीएफ का पैसा निकालने के लिए पहले आपको अपना केवाईसी (KYC) अपडेट करना होता है | आप अपना केवाईसी एंप्लेयर या कंपनी के मदद से अपडेट करा सकते हैं अपने पीएफ (PF) अकाउंट में| केवाईसी (KYC) के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें |
अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने या 2 महीने से अधिक हो गया है और आपके अकाउंट में KYC, DOE EPF और DOE EPS अपडेट है तो आप अपना पीएफ की पूरी राशि निकाल सकते हैं|
DOE EPF और DOE EPS के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें|
PF राशि निकालने के लिए पहले आप अपने UAN में लॉगिन करें। UAN में login करने के लिए यहां क्लिक करें । फिर Online Servic पर क्लिक करें और dropdown menu मे से claim (FORM-31,19,10C&10D ) पर क्लिक करें| अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें।
अब आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा |
यहां पर आप अपने बैंक के अकाउंट की आखिरी चार अंक दर्ज करें| और वेरीफाई (verify) पर क्लिक करें| अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें|
अब एक message खुलकर आएगा यहां पर YES पर क्लिक करें, यदि आपके द्वारा भरा गया जानकारी सब सही है तो।
फिर नीचे दिए गए ऑप्शन Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
यहां पर Form no 19 चुने यदि आपको अपना पूरा EPF की राशि निकालना है तो|
अब आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़े।
यदि आप का क्लेम सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया होगा तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। अपना क्लेम स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं| इसके लिए आप Online Service पर क्लिक करें और dropdown menu मे से claim status पर क्लिक करें। यहां पर आपका Tracking no. और Claim status दिखाने लगेगा। या आप ऑनलाइन भी claim status चेक कर सकते हैं। online status चेक करने के लिए यहां क्लिक करें।
यदि आप अपना EPS की राशि भी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए Form no. 19C भरे| यदि आपने 9.5 वर्ष से कम एंव 6 महीने से अधिक नौकरी किया है तभी EPS का पैसा निकाल सकते है|आपने यदि 6 महीने से कम नौकरी किया है तब EPS का पैसा नहीं मिलेगा केवल EPF का पैसा मिलेगा| और यदि 9.5 वर्ष से अधिक आपने नौकरी किया है तो आपको pension मिलेगा 60 वर्ष उमर् पूर्ण होने के बाद।
यदि आप नौकरी करते हुए अपना Pf की राशि निकालना चाहते हैं तो इसके लिए Form no. 31 भरे| आपको 75% राशि ही मिलेगा अपकी पूरे पीएफ राशि की। इस तरीके से Pf की राशि को निकालने के लिए कुछ शर्ते हैं । जैसे कि आपने शादी के लिए या आपको कोई बीमारी हो तभी इस तरीके से अपनी Pf की राशि को निकाल सकते हैं।
और जब PF की राशि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो claim settled दिखाने लगेगा current status में।
आपको कोई समस्या हो या संदेह हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपकी पूरी सहायता की जाएगी ।
अगर आपको नौकरी छोड़े हुए 2 महीने या 2 महीने से अधिक हो गया है और आपके अकाउंट में KYC, DOE EPF और DOE EPS अपडेट है तो आप अपना पीएफ की पूरी राशि निकाल सकते हैं|
DOE EPF और DOE EPS के बारे में जानने के लिए यहां क्लिक करें|
PF राशि निकालने के लिए पहले आप अपने UAN में लॉगिन करें। UAN में login करने के लिए यहां क्लिक करें । फिर Online Servic पर क्लिक करें और dropdown menu मे से claim (FORM-31,19,10C&10D ) पर क्लिक करें| अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें।
अब आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल कर आएगा |
यहां पर आप अपने बैंक के अकाउंट की आखिरी चार अंक दर्ज करें| और वेरीफाई (verify) पर क्लिक करें| अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें|
अब एक message खुलकर आएगा यहां पर YES पर क्लिक करें, यदि आपके द्वारा भरा गया जानकारी सब सही है तो।
फिर नीचे दिए गए ऑप्शन Proceed For Online Claim पर क्लिक करें।
यहां पर Form no 19 चुने यदि आपको अपना पूरा EPF की राशि निकालना है तो|
अब आप अगले पेज पर अपना पूरा पता भरकर दे।
अब आप अपना बैंक अकाउंट का चेक बुक स्कैन करके अपलोड कर दें। फिर नीचे चकोर बॉक्स को सही (√ ) कर दे।
अब आधार वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उस ओटीपी को दर्ज करें और आगे बढ़े।
यदि आप का क्लेम सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो गया होगा तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। अपना क्लेम स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं| इसके लिए आप Online Service पर क्लिक करें और dropdown menu मे से claim status पर क्लिक करें। यहां पर आपका Tracking no. और Claim status दिखाने लगेगा। या आप ऑनलाइन भी claim status चेक कर सकते हैं। online status चेक करने के लिए यहां क्लिक करें।
यदि आप अपना EPS की राशि भी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए Form no. 19C भरे| यदि आपने 9.5 वर्ष से कम एंव 6 महीने से अधिक नौकरी किया है तभी EPS का पैसा निकाल सकते है|आपने यदि 6 महीने से कम नौकरी किया है तब EPS का पैसा नहीं मिलेगा केवल EPF का पैसा मिलेगा| और यदि 9.5 वर्ष से अधिक आपने नौकरी किया है तो आपको pension मिलेगा 60 वर्ष उमर् पूर्ण होने के बाद।
यदि आप नौकरी करते हुए अपना Pf की राशि निकालना चाहते हैं तो इसके लिए Form no. 31 भरे| आपको 75% राशि ही मिलेगा अपकी पूरे पीएफ राशि की। इस तरीके से Pf की राशि को निकालने के लिए कुछ शर्ते हैं । जैसे कि आपने शादी के लिए या आपको कोई बीमारी हो तभी इस तरीके से अपनी Pf की राशि को निकाल सकते हैं।
और जब PF की राशि आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा तो claim settled दिखाने लगेगा current status में।
आपको कोई समस्या हो या संदेह हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आपकी पूरी सहायता की जाएगी ।
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