DOE EPF और DOE EPS क्या है? और इसे update कराना क्यो आवशक है? (What is DOE EPF and DOE EPS? And why it is necessary to update?)
DOE EPF और DOE EPS फुल फॉर्म होता है डेट ऑफ एग्जिट इपीएफ (Date of Exit EPF) और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस (Date of Exit EPS). यहां कंपनी में काम करने का आखिरी तारीख दर्ज होता है | यह तारीख आपके कंपनी के द्वारा या एंप्लायर के द्वारा दर्ज किया जाता है |
EPS और EPF मैं अंतर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें|
नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा क्लेम कर या निकाल सकते हैं| ध्यान रहे कि पीएफ की पूरी राशि निकालने के लिए आपके UAN मे एंप्लॉयर या कंपनी द्वारा DOE EPF और DOE EPS की तारीख सही अपडेट होना चाहिए| DOE EPF और DOE EPS मे नौकरी करने की आखिरी तारीख आपके कंपनी या एंप्लॉयर द्वारा लिखा जाता है| यह वह तारीख होता है जो यह बताता है कि कंपनी में काम करने का आपका आखरी तारीख क्या था|अगर यह तारीख आपके यूएन (UAN) में अपडेट ना हो तो आप पूरी तरह से अपना पीएफ का राशि क्लेम कर या निकाल नहीं सकते हैं| अगर आपके यूएन (UAN) में DOE EPF और DOE EPS अपडेट ना हो तो इस दशा में आप अपनी पूरी राशि की सिर्फ 75% राशि ही निकाल सकते हैं| पूरी राशि नहीं निकल सकते हैं|
DOE EPF और DOE EPS आपके UAN account मे update है या नहीं देखने के लिए पहले आप अपने पीएफ अकाउंट या UAN account में लॉगिन करें| UAN में लॉगइन करने के लिए यहां क्लिक करें| अब View tab पर क्लिक करें और Dropdown menu मे से Service History (सर्विस हिस्ट्री) पर क्लिक करें| अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें|
इसके बाद कुछ इस तरह से पेज खुलकर आएगा।
अगर कंपनी वाले या एंप्लायर KYC, DOE EPS और DOE EPF अपडेट ना करें या अपडेट करने से मना करें तो क्या करें
वैसे तो कोई भी कंपनी KYC, DOE EPF और DOE EPS अपडेट करने से मना नहीं कर सकता हैं| लेकिन यदि फिर भी कोई कंपनी KYC, DOE EPF और DOE EPS अपडेट करने से मना करे तो आप इसकी शिकायत ईपीएफओ (EPFO) या अपने राज्य के लेबर कोर्ट (Labour Court) में ऑनलाइन (Online) कर सकते हैं| यहां से आपको आपकी समस्या का निवारण मिल जाएगा | अधिक जानकारी के लिए नीचे कमेंट करें हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे|
अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
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