PF के लिए राशि अंशदान नियम (Amount contribution rule for PF)
कर्मचारी
(Employee) को अपने मूल वेतन में से 12% धनराशि का योगदान अपने EPF Account में
करना होता है। इसी 12% धनराशि के बराबर नियोक्ता (Employer) भी कर्मचारी
(Employee) के EPF Account में धनराशि जमा करता है। जिसमें
से 3.67% (12% में से) कर्मचारी (Employee) के EPF
Account में जाता है और शेष धनराशि यानी 8.33% (12% में से) कर्मचारी (Employee) के EPS Account
में जाता है।
No comments