PF के लिए राशि अंशदान नियम (Amount contribution rule for PF)


कर्मचारी (Employee) को अपने मूल वेतन में से 12% धनराशि का योगदान अपने EPF Account में करना होता है। इसी 12% धनराशि के बराबर नियोक्ता (Employer) भी कर्मचारी (Employee) के EPF Account में धनराशि जमा करता है।  जिसमें से 3.67% (12% में से) कर्मचारी (Employee) के EPF Account में जाता है और शेष धनराशि यानी  8.33% (12% में से) कर्मचारी (Employee) के EPS Account में जाता है।





No comments

Powered by Blogger.